Civil Court News

मेकॉन के वरीय प्रबंधक उपेंद्रनाथ मंडल की अग्रिम जमानत सीबीआई कोर्ट ने की खारिज

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः रांची सिविल कोर्ट में पद का दुरुपयोग करने के आरोपी मेकॉन (Mecon) के तत्कालीन सीनियर मैनेजर उपेंद्र नाथ मंडल की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद (CBI Court) सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने उपेंद्र नाथ मंडल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

आरोपी उपेंद्र नाथ मंडल वर्ष 2013 -14 में मेकॉन में पदस्थापित रहते हुए अपने निजी स्वार्थ और लाभ के लिए अपने मनपसंद कंपनी को मेंटेनेंस कार्य का दिया था।

इसे भी पढ़ेंः Defection case: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश खिलाफ दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी

जबकि उससे कम दर वाली कंपनी को काम नहीं दिया गया। इसके बाद सीबीआई ने वर्ष 2017 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी।

उपेंद्र नाथ मंडल पर लगभग 1.65 करोड़ से अधिक संपत्ति अवैध रूप से अर्जित करने का आरोप है। सीबीआई ने दिसंबर महीने में इनके खिलाफ जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी।

इसके बाद उपेंद्र नाथ मंडल ने सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की थी।

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker