राज्यसभा चुनाव( वर्ष 2012) में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी जमशेदपुर के कारोबारी राजकुमार अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रद्द कर दिया है। राजकुमार अग्रवाल ने ट्रायल को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि आयकर विभाग पैसा बरामदगी मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। बरामद पैसा उनका नहीं था। कोर्ट को बताया गया कि आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 में राज्यसभा चुनाव ( वर्ष 2012) के समय बरामद 2.15 करोड़ रुपए को उनका नहीं बताया है। राजकुमार अग्रवाल पर आरोप लगाया गया था कि जो पैसा पकड़ाया था उससे सीता सोरेन को घूस दिया जाना था।
चूंकि आयकर विभाग ने वह पैसा उनका नहीं बताया है इसलिए घूस देने की बात गलत है। ऐसे में उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए। कोर्ट ने प्रार्थी की दलील सुनते हुए सीबीआई कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। बता दें की 30 मार्च 2012 के राज्यसभा चुनाव के दिन आयकर विभाग ने नाकेबंदी में नामकुम में एक इनोवा गाड़ी से 2.15 करोड़ रूपया बरामद किया था।