Bail granted: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में आपराधिक गिरोह को अवैध रूप से गोली आपूर्ति करने के आरोपी सत्यम कुमार की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर रिहा उसे करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अदालत को बताया कि प्रार्थी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
एटीएस ने उन पर झूठा आरोप लगाया है। सत्यम कुमार छात्र है। एटीएस ने उसे 30 अगस्त 2023 को डोरंडा ओवर ब्रिज हनुमान मंदिर के पास गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही है। जेल में रहने की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा मिली चाहिए। इसके बाद अदालत ने सत्यम कुमार को जमानत प्रदान कर दी।
बता दें कि एटीएस की टीम ने 30 अगस्त 2023 को डोरंडा ओवर ब्रिज हनुमान मंदिर के पास रात्रि में सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से 7.65 एमएम के 20 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामान बरामद किया गया था। पुलिस के सामने बताया कि अभिमन्यु कुमार साव के साथ दो पिस्तौल और 40 कारतूस की आपूर्ति के लिए बातचीत हुई है।
जिसके एवज में 85 हजार रुपए पिंकू गुप्ता के माध्यम से फोन पे खाते में भेजा गया था। घटना को लेकर एटीएस कांड संख्या 11/23 दर्ज किया गया। मामले में सत्यम कुमार एवं लातेहार के बालूमाथ निवासी अभिमन्यु कुमार साहू के खिलाफ पिछले दिनों आरोप तय कर दिया गया था।