Ranchi: बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील कुमार तिवारी को सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज दो अलग अलग प्राथमिकी रद्द कर दी है। तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। अगस्त 2021 में सुनील तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म एवं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल को लेकर खूंटी की एक लड़की ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने रांची की अदालत में केस वापसी के लिए याचिका दाखिल की है। जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने आरोप की सत्यता को समझे बिना कुछ गलतफहमी के कारण प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।
पीड़िता ने अपनी एफआईआर में लिखा था कि सुनील तिवारी द्वारा उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया, जिसके बाद उसने रांची के अरगोड़ा थाने में सुनील तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। दूसरी और सुनील तिवारी और पुलिस जवान सचिन पाठक के खिलाफ पीड़िता ने गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए भी अरगोड़ा थाना में सुनील तिवारी और झारखंड पुलिस के जवान सचिन पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। दोनों प्राथमिकी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी।