झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपी कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। अदालत इस याचिका को किसी दूसरे बेंच में स्थानांतरित करे का निर्देश दिया।
निचली अदालत नहीं मिली थी अमित अग्रवाल को राहत
ईडी कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई है।
बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उक्त जमीन फर्जी तरीके से बेची गई है।
इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है।
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