झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए दो फरवरी की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया कि अवैध खनन का मामला शेड्यूल अफेंस में नहीं आता है।
जिस प्लॉट पर अवैध माइनिंग की बात कही जा रही है, वह प्लॉट सरकार से लीज पर ली गयी थी। प्रार्थी को ईडी ने समन कर तीन बार बुलाया था, जिसपर वह ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे।
मामले के एक सह आरोपी कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से पूर्व जमानत मिल चुकी है, इसलिए प्रार्थी को भी जमानत दी जाए।
बता दें कि ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व में टिकल भगत जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है।
ईडी ने टिकल भगत के खिलाफ दो सितंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है टिंकल
साहिबगंज में एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़ा है। टिकल को ईडी ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था।
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