Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी उसके पति मोहन महतो, सास विराजो देवी एवं ससुर रमेश महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने ठोस सबूत प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी पाया।
अभियुक्त ओरमांझी के टुन्डा हुली गांव निवासी है। घटना का अंजाम मोहन के साथ उसके पिता एवं मां तीनों ने मिलकर 20 फरवरी 2018 को दी थी। घटना को लेकर मृतका का भाई छोटू कुमार महतो ने 26 फरवरी 2018 में ओरमांझी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि अभियुक्त के साथ मृतका सोनी की शादी 2009 में हुई थी। शादी के तीन-चार साल बाद ससुराल की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही थी। घटना के दिन उसके पति ने गला दबाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जिसमें उसके पिता और मां ने सहयोग किया था।