Ranchi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का सामना कर रहे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थित से छूट की मांग वाली याचिका पर एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 23 दिसंबर को सुनाएगी। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की है। समन जारी होने के बाद उनकी ओर से सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थित से छूट के लिए 14 अगस्त को याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी के खिलाफ रांची के रहने वाले नवीन झा ने सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया है। जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से भाजपा की छवि खराब हुई है। इसलिए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने दिल्ली के कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में एक आरोपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस ऐसा नहीं हो सकता है।