high court news

Ranchi: ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करनेवालों को धमकी देने के मामले में हाईकोर्ट गंभीर, रिकॉर्ड पर जाएगा रखा

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 12 Nov, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2024 08 08 at 1.49.01 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने वालों को धमकी दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने इसे रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सिविल सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जब कोई पुलिस से यह शिकायत करता है या उसकी सूचना दे रहा है कि किसी भी धर्म के कोई भी संस्था या व्यक्ति देर रात या सुबह-सुबह ध्वनि प्रदूषण कर रहा है तो उसे पुलिस द्वारा धमकाया जाता है। प्रार्थी के इस जानकारी के बाद अदालत ने उन्हें इससे संबंधित रिकॉर्ड अदालत के समक्ष उपस्थित करने का निर्देश दिया।

See also  नियुक्ति घोटालाः सरकार ने HC से कहा- जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की जांच रिपोर्ट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में होगी पेश


पिछली सुनवाई में सिविल सोसाइटी की ओर से अदालत को बताया गया कि निर्धारित समय के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत लोग करते हैं, लेकिन उनकी पहचान गोपनीय नहीं रह पाती। इसके बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग शिकायत करने से बच रहे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस और सरकार को शिकायत और सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने का निर्देश दिया था।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment