Supreme Court News

प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता नियुक्ति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 06 Sep, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
supreme court of india
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now


नई दिल्ली/ रांचीः सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाए जाने का मामला लगभग विवादों में आ गया है।प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना ​​याचिका पर कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव एल खांग्याते और प्रभारी डीजीपी से जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाए जाने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ है।

See also  राहुल गांधी के कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट पर 28 अगस्त को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी राज्य में डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 साल के लिए होती है। डीजीपी को हटाने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है, जब सेवा नियमों का उल्लंघन हो या किसी आपराधिक मामले में कोर्ट का फैसला हो, भ्रष्टाचार साबित हो या डीजीपी अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तब उन्हें हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार ने प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति की है, जो फैसले के अनुरूप नहीं है।


अजय सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता को बनाया गया है डीजीपीः
गौरतलब है कि 11 फरवरी 2023 को तत्कालीन डीजीपी नीरज सिंह के रिटायर होने के बाद अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया गया था। लेकिन जुलाई 2024 में झारखंड सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी नियुक्त कर दिया। अजय कुमार सिंह को हटाने में सुप्रीम कोर्ट के किसी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया। अब इस मामले को लेकर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

CourtNews Desk

1,830 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment