रांची: सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने प्रज्ञा केंद्र के संचालक से 5.31 लाख रुपए की लूट मामले में सजायाफ्ता पंकज कुमार पासवान की सजा को बरकरार रखा है। एसडीजेएम रूपम स्मृति टोपनो ने लूट एवं आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर पंकज कुमार पासवान को बीते 29 जुलाई को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।
इसी सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। अभियुक्त मूलत: बिहार के औरंगाबाद जिले के महिप बिगहा गांव निवासी है। लूट की घटना को लेकर आशीष कुमार ने 11 नवंबर 2022 को मैक्लुस्कीगंज थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने सजा को कंफर्म करते हुए अपील खारिज कर दी।