रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल में हेडमास्टर नियुक्ति मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि इस मामले में वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने पहली और दूसरी अनुशंसा में से अभ्यिर्थयों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं किया। वहीं, जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए जो अनुशंसा भेजी थी, उसे राज्य सरकार ने लौटा दिया गया था। उसके बाद इसके बाद जेपीएससी ने दूसरी बार अनुशंसा भेजी थी। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ज्ञात हो कि हाईस्कूल हेडमास्टर की अनुशंसा वर्ष 2008 एवं वर्ष 2009 में की गयी थी।