Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार (Bibhav Kumar) को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले मामले में सुनवाई के दौरान सांसद स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद थीं और दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस के दौरान स्वाती मालीवाल कोर्ट में रूम में ही रोने लगीं। इस दौरान उन्होंने कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र किया। इसी समय स्वाति मालीवाल कोर्ट के समक्ष ही रो पड़ीं।
विभव कुमार के वकील ने क्या कहा?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को जानबूझकर चुना था क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। वह जानती थीं कि वहां सीसीटीवी नहीं है, उसने अपनी इस जगह को चुना ताकि वह बाद में सुविधा के अनुसार आरोप लगा सके।
उन्होंने कहा कि ये एक तरह से सुनियोजित था। मेरे मुवक्किल की छवि जानबूझकर खराब की जा रही है क्योंकि उन्हें (मालीवाल) लगता है कि केजरीवाल से मिलने नहीं देने के लिए विभव जिम्मेदार हैं। वकील ने कहा कि घटना के दिन एसएचओ ने कोई मेडिकल जांच नहीं कराई थी।
विभव के वकील ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ जो धारा लगाई गई है। उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना। वह कह रही हैं कि उसकी शर्ट ऊपर उठ गई थी। लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है। अगर प्राचीन समय में देखें तो ये अपराध कौरवों पर लागू होता था, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। लेकिन इस मामले में निर्वस्त्र करने का इरादा नहीं है? लेकिन मालीवाल के बयानों पर गौर करें तो इस मामले में ये आकस्मिक स्थिति है।
वकील ने कहा कि मालीवाल का आरोप है कि विभव ने उनसे कहा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी? क्या बात? कोई बातचीत ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी केजरीवाल से मुलाकात ही नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि वह (विभव) आए और थप्पड़ मारने लगे. कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या कोई सीएम के घर जैसी जगह पर ऐसी हरकत करेगा, जहां इतनी सिक्योरिटी है।
मेडिकल घटना के तीन से चार दिन बाद हुआ। दिल्ली पुलिस के बनाए हुए काफी केस देखे लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। विभव कुमार वहां मौजूद थे क्योंकि मालीवाल ने उन्हें बुलाया था। रही बात चोटों के निशान की तो इन्हें खुद भी बनाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया।
दिल्ली पुलिस की दलील
इस दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि आप बिना किसी उकसावे के एक महिला को पीट रहे थे। उसे घसीट रहे थे, मैं पूछता हूं कि क्या इससे मौत नहीं हो सकती थी। आप इस तरह एक महिला को पीट रहे थे कि उसकी शर्ट के बटन खुल गए थे। यहां मंशा का सवाल नहीं है। आप कह रहे हैं कि वह (मालीवाल) विभव की छवि खराब करने के इरादे से एक मकसद के तहत वहां पहुंची थीं। वह मौजूदा सांसद है, वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि पार्टी प्रमुख खुद उन्हें लेडी सिंघम कह चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि वह विभव की छवि खराब करने वहां गई थीं? वह (विभव) कौन है? वह स्थाई सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। उन्हें पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। इससे पता चलता है कि वह कितने रसूखदार हैं। आपकी खुद की पार्टी की सदस्य केजरीवाल से मिलने जा रही थी, इसके लिए किसकी मंजूरी की जरूरत थी, विभव की! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वह एक ऐसा शख्स है, जिसका ये कहने का कोई अधिकार नहीं था कि तुमने मालीवाल को आने कैसे दिया?
स्वाति मालीवाल ने क्या कहा?
इस दौरान कोर्ट के समक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे बुरी तरह मारा गया है, मैंने शिकायत की। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला है कि मैं बीजेपी की एजेंट हूं। जिनके घर में मुझे मारा गया, वो आरोपी को लेकर कभी लखनऊ तो कभी कहीं और लेकर जा रहे हैं। इनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है। ट्रोल्स की मशीनरी है, इन्होने पूरी मशीनरी मेरे पीछे झोंक दी है।
मालीवाल ने कहा कि ये मामूली पीए नहीं है, इसे जो फैसिलिटीज मिलती है, वो मंत्रियों को भी नहीं मिलती। इनके पास ट्रोल्स की बड़ी मशीनरी है। पार्टी के सभी नेताओं को मेरा साथ नहीं देने की चेतावनी दी गई है ताकि मैं अपनी शिकायत वापस ले सकूं। मैं और मेरा परिवार ट्रॉमा में जी रहे हैं। ये आदमी सामान्य नही है। अगर बाहर विभव आता है तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है।
विभव कुमार पर क्या हैं आरोप?
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर लगाए हैं। पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाद में बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे।
संजय सिंह ने बताया था कि स्वाति मालीवाल सोमवार को सीएम केजरीवाल से मिलने आई थीं। वो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं। तभी विभव कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की।
इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने बताया था कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन्स थाने आई थीं और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल स्टाफ के एक सदस्य पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
पुलिस की हिरासत में हैं विभव कुमार
स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। 18 मई तो तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद शाम 4.15 बजे अरेस्ट कर लिया गया था। तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।