झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी अजय कुमार सिंह से कहा कि राज्य में पुलिस अधिकारी सही तरीके से अनुसंधान नहीं कर रहे हैं।
अदालत ने कहा अनुसंधान में कई तरह की कमी देखने को मिल रही है। कई मामलों में ऐसा पाया गया है। अनुसंधान सभी तरीके से हो इसके लिए अनुसंधानकर्ता और पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश से डीजीपी अदालत में हाजिर हुए थे। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को भरोसा दिया कि सही तरीके और नियमों का पालन करते हुए अनुसंधान करने का निर्देश दिया जाएगा।
जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
इस संबंध गिरिडीह के पाचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
वर्ष 2022 में 800 क्विंटल धान की खरीद की गई थी, लेकिन धान को मिल नहीं भेजा गया था। यह मामला गिरिडीह डीसी के संज्ञान में आया।
डीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी संतोष यादव एवं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था । इस निर्देश पर संतोष यादव एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में संतोष यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
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