high court news

Promotion: CI से CO की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाते हुए हाई कोर्ट ने कहा- जल्द पूरी करें प्रक्रिया

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग के सर्किल इंस्पेक्टर (Circle Inspector) से सर्किल ऑफिसर (Circle Officer) के पद प्रोन्नति पर लगी रोक वापस ले ली है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने रोक वापस लेते हुए राज्य सरकार को प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2021 को प्रमोशन देने पर रोक लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के करीब 80 सर्किल इंस्पेक्टरों (Circle Inspector) प्रोन्नति होगी।

प्रोन्नति पर 2021 में लगी थी रोक

पूर्व में श्रवण कुमार झा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी नियुक्ति वर्ष 2004 में राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के रूप में हुई थी। उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति दी गई।

लेकिन अगले प्रमोशन के लिए वर्ष 2016 के नियमानुसार सीआई के पद पर आठ वर्ष की कालावधि होना आवश्यक था। उस दौरान आठ वर्ष की कालावधि किसी अन्य कर्मी के नहीं होने की वजह से किसी सर्किल इंस्पेक्टर का सर्किल आफिसर के पद पर प्रोन्नति नहीं हो पा रही थी।

वर्ष 2018 में नियमों में हुआ बदलाव

इसे देखते हुए इस शर्त में बाद में छूट प्रदान की गई। वर्ष 2018 में सरकार का नियमावली में बदलाव करते हुए 20 साल की सेवा एवं सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर एक वर्ष का कार्य अनुभव प्रोन्नति के लिए निर्धारित किया गया।

लेकिन प्रार्थी की 20 वर्ष की सेवा पूरी नहीं होने के कारण उसकी सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर एक वर्ष की अवधि पूरी होने के बावजूद उसे प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका था।

जबकि उससे कनीय कर्मियों को वर्ष 2019 में ही प्रोन्नति प्रदान कर दी गई थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने पक्ष रखा था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रोन्नति का आदेश दिया था।

एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 16 सितंबर 2021 को सर्किल इंस्पेक्टर से सर्किल ऑफिसर पद पर प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी।

Facebook PageClick Here
WebsiteClick Here
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
CTET and TET pass appear in Teacher Appointment exam Judges will have to give details of property ED to probe NTPC’s Rs 3,000 crore compensation scam Rahul Gandhi’s Parliament membership restored Women file false rape cases against their partners: HC Bombay High Court judge Rohit B Dev resigns in open court Decision on ASI survey in Gyanvapi case today Rahul Gandhi’s statement in Supreme Court on Modi surname issue ED will take businessman Vishnu Agarwal on remand Did Princess Diana Know King Charles, Camilla ‘Love Child’?