Jharkhand High Court News: झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए रांची एसएसपी को निजी तौर पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने एसएसपी से पूछा है कि प्रार्थी की प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई।
हाई कोर्ट ने सात नवंबर तक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एडवोकेट क्लर्क सुबोध कुमार ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 29 सितंबर को प्रार्थी के साथ लूटपाट हुई थी।
घटना के बाद उन्होंने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत उन्होंने एसएसपी से भी की। इसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
सारंडा जंगल से कब हटेगा आयरन ओरः हाई कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट ने सारंडा जंगल में खनन के बाद रखे गए आयरन ओर और अवैध खनन के मामले में सरकार के जवाब को अस्पष्ट बताते हुए चार सप्ताह में दोबारा शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि सरकार से पूछा कि जंगल में रखे गए आयरन ओर को कब तक हटाया जाएगा, लेकिन सरकार के जवाब में इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है।
अदालत ने सरकारको आयरन ओर हटाकर अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी। इस संबंध में विधायक सरयू राय ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अवैध खनन से सारंडा के जंगलों में प्रदूषण फैल रहा है।
सारंडा जंगल के आसपास का पानी भी पीने योग्य नहीं है। जंगल में कई जगह अवैध खनन किया गया है। खनन कार्य पूरा होने के बाद आयरन ओर को वहीं छोड़ दिया गया है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। अदालत से प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई और जांच कराने की मांग की गई है।
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