रांचीः झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में बांग्लादेश से झारखंड में हो रहे घुसपैठ को रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई। कहा गया कि जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई छह सितंबर को निर्धारित की है।
इस संबंध में डेनियल दानिश ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि संताल परगना के कई जिले बांग्लादेश से सटे हुए है।
झारखंड की लड़कियों से शादी कर रहे बांग्लादेशी
उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित योजना के तहत झारखंड के आदिवासियों लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में संथाल परगना के बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए जिलों में अचानक मदरसों में बढ़ोतरी हुई है। प्रार्थी ने 46 मदरसा की सूची भी कोर्ट में पेश की है जो नए बने हैं।
प्रार्थी ने आरोप लगाया कि इन मदरसों से देश विरोधी कार्य हो रहे हैं। आदिवासी युवतियों का शोषण हो रहा है और घुसपैठिए जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए आदेश देने का आग्रह अदालत से किया गया है।