रांची। रांची फैमिली कोर्ट में दहेज उत्पीड़न के मामले में झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटा शुभांकर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान
अदालत ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने तब तक डीके पांडेय सहित अन्य की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टाल दी है।
इस दौरान दोनों पक्ष मध्यस्थता केंद्र में सुनवाई के लिए राजी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची को यहां भेजने का निर्देश दिया।
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इस मामले में अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि यह मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है। इसलिए कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्था के जरिए सुलझाने के लिए मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है।
जहां पर 28 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। यहां पर जो भी निर्णय होगा, उसके बाद अदालत पूर्व डीजीपी व अन्य की जमानत याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने रांची महिला थाना में अपने ससुर, सास और पति खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें दहेज प्रताड़ना सहित कई आरोप लगाए गए हैं।
इसी मामले में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटा शुभांकर पांडेय ने सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है।