Ranchi: Land dispute झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम पर जमीन की खरीदारी विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई।
इस पर अदालत ने उन्हें इस संबंध में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। अब अंतरिम राहत बढ़ाने के मामले में अदालत में 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसको लेकर पूनम पांडेय की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
दरअसल, कांके अंचल के चामा मौजा में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय ने अपनी पत्नी पूनम पांडेय के नाम से 50 डिसमिल जमीन खरीदी है। इसे गैरमजरूआ खास बताते हुए कांके के अंचलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं आपके जमीन की जमाबंदी रद कर दी जाए।
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इसी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद करने की मांग की गई है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था उक्त जमीन गैरमजरुआ खास मालिक प्रवृत्ति की जमीन है। इसलिए उनकी ओर से उक्त जमीन की खरीदारी गई है।
इसपर अदालत ने इस मामले में पूनम पांडेय के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने और जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें इसके लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत इस पर विचार करेगी। इसके लिए अदालत ने 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।