रांची। झारखंड हाई कोर्ट से तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को बड़ी राहत मिल गयी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने बुधवार को की जमानत पर सुनवाई के बाद सभी
की जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया। दरअसल, रांची पुलिस ने हिंदपीढ़ी के एक मस्जिद से सभी को गिरफ्तार किया गया था।
इनमें मलेशिया, हॉलैंड, इंग्लैंड, जांबिया की चार महिला और 13 पुरुष शामिल हैं। सिविल कोर्ट से इनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में जमानत
याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान आरोपियों का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों पर गलत प्राथमिकी दर्ज की है। नियमों के अनुसार सभी के पास
पासपोर्ट और वीजा थे। पुलिस का कहना है कि सभी ने गलत तरीके से पासपोर्ट और वीजा हासिल किया था और यह धर्म प्रचार कर रहे थे।
यह पूरी तरह से गलत है और ये लोग कोई धर्म प्रचार नहीं कर रहे थे। पुलिस द्वारा यह कहा जाना कि सभी मस्जिद में छिपे थे। ये गलत है क्योंकि ये मस्जिद में छिपे नहीं थे, बल्कि फंसे
थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सभी को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि रांची पुलिस ने मार्च में सभी को गिरफ्तार करने के बाद खेल गांव के कोरंटाइन सेंटर में रखा था। इसके बाद एक विदेशी महिला कोरोना पॉजिटिव पायी गयी थी। सभी की
कोरंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद निचली अदालत में पेश किया गया था।
इसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया था। सभी विदेशियों ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया गया।