Ranchi: गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम से जुड़े जमीन विवाद में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उक्त याचिका में त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया है। फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में अब 31 अगस्त को सुनवाई होगी।
जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में उक्त मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने पाया कि याचिका में त्रुटि है। इसके बाद अदालत ने वादी अनामिका गौतम के अधिवक्ता को उक्त त्रुटि सुधारने का आदेश दिया। अनामिका गौतम ने अपनी कंपनी धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से जमीन खरीदारी की है।
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अनामिका गौतम की कंपनी धन्यभूमि इंटरप्राइजेज द्वारा देवघर के देवीपुर में खरीदी गई। देवघर उपायुक्त ने उक्त जमीन को रैयती जमीन बताते हुए एसपीटी (संथाल परगना काश्तकारी कानून) के तहत जमाबंदी रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया है कि पूर्व में उपायुक्त ने सेल डीड को रद करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में रोक लगा दी थी। अब उसके बाद देवघर उपायुक्त ने एसपीटी एक्ट के तहत रैयती जमीन बताकर जमाबंदी रद की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वादी का कहना है कि उक्त जमीन मूल रैयती जोत जमीन है। इसलिए उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे निरस्त किया जाए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को याचिका में त्रुटि सुधारने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है।