Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इसे भी पढ़ेंः पुलिस बहालीः हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस बहाली की मेरिट कम कर बचे पदों को भरने की मांग खारिज की
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनको पद से हटा दिया। इस दौरान न तो उन्हें को नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष नहीं सुना गया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है।
इसलिए राज्य सरकार के उक्त आदेश को खारिज कर देना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया बिल्कुल सही है और यह राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।