Supreme Court News

एक साल तक जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट खफा

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 19 Jun, 2021
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में एक साल से भी अधिक समय से जमानत याचिका सूचीबद्ध नहीं होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया है। सीआरपीसी की धारा 439 के तहत इसे एक साल से भी अधिक समय से पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में यह जमानत याचिका लंबित है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस वी रामासुब्रह्मण्यन की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी को भी जमानत की याचिका पर सुनवाई का पूरा अधिकार है। बल्कि उसकी सुनवाई से इन्कार करना उसके अधिकारों का उल्लंघन और आजादी के अधिकार को बाधित करना है।

सुप्रीम कोर्ट अक्सर ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के पारित अंतरिम आदेश पर टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन खंडपीठ ने कहा कि वह यह देखकर स्तब्ध है कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत उसकी सुनवाई एक साल से भी अधिक समय से नहीं हो सकी है।

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सुप्रीम कोर्ट चुन्नी लाल गाबा की दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई कर रही थी। गाबा की यह याचिका 28 फरवरी, 2020 से लंबित है। यह कहा जा रहा है कि वैश्विक महामारी के दौर में भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आधे से अधिक जज सुनवाई के लिए बैठ सकते हैं। फिर उसकी जमानत याचिका को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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