रांचीः झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) को मूल याचिका में संशोधन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई।
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दलबदल (Defection) मामले में जारी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद उन्होंने इस में संशोधन के लिए आईए दाखिल किया था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि वे मूल याचिका में संशोधन दाखिल करना चाहते हैं। इसमें उनकी ओर से विधानसभा के नियम को चुनौती दी जाएगी।
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इस संशोधन में बाबूलाल मरांडी की ओर से कहा गया है कि विधानसभा के नियमानुसार स्पीकर को दलबदल मामले में स्वयं नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस रद किया जाए।
विधानसभा के अधिवक्ता की ओर से मूल याचिका में संशोधन का विरोध करते हुए कहा गया कि यह नियमानुसार सही नहीं है, लेकिन अदालत ने उनकी दलील को खारिज कर दिया।
इसके बाद अदालत ने बाबूलाल मरांडी को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की। इसके साथ ही इस मामले को खंडपीठ में भेजने का निर्देश दिया है।