झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को देवघर स्थित उनके ससुराल से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। झारखंड हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करना था। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने वारंट लेकर गिरफ्तार किया है।
1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक मामले में इनकी ओर से दाखिल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने चार नवंबर को फैसला सुनाया था। अदालत ने सीबीआई कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए इनकी अपील खारिज कर दी और सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
इसे भी पढ़ेंः मेडिकल नामांकनः दो आवासीय प्रमाण पत्र पर नामांकन मामले में हाईकोर्ट ने कहा- छात्रों से लें अंडर टेकिंग
गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में हरिनारायण राय, पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ इन लोगों ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी। 25 अगस्त को बहस पूरी होने पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मनी लाउंड्रिंग मामले में मिली सात साल की सजा
पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को आय से अधिक संपत्ति के अलावा मनी लाउंड्रिंग मामले में भी सजा मिली है। ईडी कोर्ट 4.33 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में हरिनारायण राय को सात साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में अभी लंबित है।