रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में जेल से मोबाइल के जरिए रंगदारी मांगने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने सरकार से पूछा है कि जेल में कैदियों तक मोबाइल फोन कैसे पहुंच जा रहे हैं। जेल से कैदियों का फोन इस्तेमाल करना बहुत ही गंभीर मामला है। अदालत ने सरकार को 18 दिसंबर को इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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इस संबंध में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि रांची के जेलों से हाल के दिनों में अपराधियों ने कारोबारियों और अन्य लोगों से मोबाइल फोन से रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं मिलने पर जान मारने की धमकी दी जा रही है।
इन शिकायतों की जांच के बाद पुलिस भी जेल से रंगदारी मांगे जाने की बात की पुष्टि कर रही है। याचिका में अदालत से सरकार को जेल मैन्युअल का पालन करने और जेल के अंदर प्रतिबंधित समान नहीं पहुंचने को सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया।