ओरमांझी के गुंजा देवनजारा में तीन लोगों की हत्या, सभी दोषियों पर 50-50 हजार जुर्माना
Ranchi News: ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने एक महिला समेत सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वालों में सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सूकरा मुंडा शामिल हैं। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सभी 11 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।
मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 90/2023 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार, 31 अगस्त 2023 को सुबह करीब 11 बजे हथियारों से लैस आरोपियों ने गुंजा देवनजारा गांव में झामेश्वर बेदिया के घर पर हमला किया था। आरोप है कि लोहे की कुदाल, चपड़ और तलवारनुमा हथियार से हमला कर झामेश्वर बेदिया और उनकी दोनों पत्नियों सरिता देवी व संजू देवी की हत्या कर दी गयी। बचाने पहुंचे सूचक संत राज बेदिया के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया गया था।
सूअर के फसल में घुसने से शुरू हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, सूअर के मकई की फसल में घुसकर नुकसान पहुंचाने को लेकर झामेश्वर बेदिया और सहजनाथ के परिवार के बीच विवाद हुआ था। बाद में यही विवाद हिंसक घटना में बदल गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को साबित करने का प्रयास किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।

