Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) से जवाब तलब किया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आयोग को स्पष्ट निर्देशों के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
प्रार्थी विकास पांडेय एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपनी उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट और उत्तरों का विवरण देखने का अवसर नहीं मिला। तकनीकी समस्या के कारण पोर्टल पर लगातार “यूजर डज नॉट एग्जिस्ट” का संदेश प्रदर्शित होता रहा, जिससे अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थियों का वैधानिक अधिकार प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि बाद में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए भी नहीं बुलाया गया, जिससे उनकी उम्मीदवारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

