Ranchi News: पुंदाग स्थित एक स्कूल के सुरक्षा गार्ड अशोक गुरुंग को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। रांची के विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत ने आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला साल 2022 का है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 27 नवंबर 2022 को चान्हो (खलारी) निवासी और स्कूल के सुरक्षा गार्ड अशोक गुरुंग ने 11 वर्षीय नाबालिग छात्रा को पैसे का लालच देकर स्कूल परिसर के भीतर बुलाया था। वहां आरोपी ने बुरी नीयत से पीड़िता के साथ छेड़खानी की और उसकी अस्मत पर हाथ डाला। घटना के बाद सहमी बच्ची ने घर लौटकर अपनी दिहाड़ी मजदूर मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद जगन्नाथपुर (पुंदाग ओपी) थाने में मामला दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 29 नवंबर 2022 को आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए गए। पीड़िता ने धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान पर कायम रहते हुए अदालत के समक्ष आरोपी की करतूत को उजागर किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी के साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी अशोक गुरुंग को नाबालिग की गरिमा भंग करने का दोषी पाया।

