Ranchi News: पलामू जिले के हुसैनाबाद स्थित सोया पहाड़ में वर्ष 2017 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से दी गई खनन लीज (Mining Lease) के मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने इस पूरे घपले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। इस कमेटी में पलामू के उपायुक्त (DC), जिला खनन पदाधिकारी (DMO) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी शामिल होंगे।
यह आदेश रामकेश्वर महतो द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर आया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि प्रार्थी इस नवगठित समिति के समक्ष अपना एक नया आवेदन देकर यह स्पष्ट रूप से रेखांकित करें कि संबंधित क्षेत्र में किन-किन संपत्तियों और पहलुओं का भौतिक मूल्यांकन (Evaluation) व जांच कराई जानी है।
समिति प्रार्थी के उन बिंदुओं पर विचार करते हुए पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट की एक कॉपी प्रार्थी को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्देश के साथ ही हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित (Dispose) कर दिया है।

