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HC News: 23 किलो और 206 किलो गांजा बरामदगी मामलों में दो आरोपियों की जमानत खारिज

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 04 Jun, 2026
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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ बरामदगी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। पहले मामले में मो. फिरोज की जमानत याचिका खारिज की गई। हटिया रेल थाना में दर्ज मामले के अनुसार पुलिस ने उसके पास से 13 किलो गांजा बरामद किया था, जबकि सह-आरोपी के पास से 10 किलो गांजा मिला था। दोनों के कब्जे से कुल 23 किलो गांजा बरामद होने का दावा किया गया है।

दूसरे मामले में ट्रक चालक सज्जाद अंसारी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। अभियोजन के अनुसार नगड़ी थाना क्षेत्र में उसके ट्रक से 206 किलो गांजा बरामद किया गया था। बरामदगी की मात्रा और मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।

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