Ranchi News: रांची की विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश बी.के. श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी उमेंद्र कुमार उर्फ उमेंद्र राय को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 13 अगस्त 2023 को एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की हिनू चौक पर पिज्जा खाने निकली थी। इसी दौरान आरोपी उमेंद्र राय ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। आरोपी पीड़िता को तुपुदाना स्थित एक किराए के कमरे में ले गया, जहां उसने उसे बंधक बनाकर रखा और कई दिनों तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया या अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए गत 19 मई को उमेंद्र राय को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सोमवार को सजा का एलान किया गया। दोषी अभियुक्त 18 अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है और सजा सुनाए जाने के दौरान उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पर्याप्त मानते हुए यह सख्त सजा सुनाई।

