Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित सलगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सायल की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने केरेडारी अंचल अधिकारी (सीओ) को निर्देश दिया है कि स्कूल की जमीन से अतिक्रमण जल्द हटाया जाए, ताकि बच्चों को पर्याप्त शैक्षणिक और खेल सुविधाएं मिल सकें।
मामले में छाया कुमारी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में बताया गया कि विद्यालय की लगभग एक एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसके कारण स्कूल वर्तमान में मात्र 38 डिसमिल जमीन पर संचालित हो रहा है, जिससे छात्रों को खेल मैदान और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और याचिका का निष्पादन कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों की जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

