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High Court News: सड़क हादसे से जुड़े दो एफआईआर की जांच पर हाईकोर्ट की रोक, प्रार्थी को राहत

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By CourtNews Desk On 19 Feb, 2026
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High Court News: सड़क हादसे से जुड़े दो एफआईआर की जांच पर हाईकोर्ट की रोक, प्रार्थी को राहत
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Ranchi News: Jharkhand High Court ने सड़क दुर्घटना से जुड़े आपराधिक रिट मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए डोरंडा थाना कांड संख्या 51/2026 और 52/2026 की जांच पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति Sanjay Kumar Dwivedi की एकल पीठ ने गुरुवार को यह निर्देश दिया और प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा।अदालत ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को मामले की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। साथ ही प्रार्थी को एफआईआर की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की अनुमति दी गई।

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प्रार्थी अधिवक्ता मनोज टंडन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट आते समय उनकी कार से बाइक की हल्की टक्कर हुई, जिसके बाद उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डोरंडा थाना में रखा गया और बिना जब्ती सूची के वाहन जब्त कर लिया गया। याचिका में एक ही घटना पर दो अलग जांच अधिकारियों द्वारा जांच कराने और मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय दिया है।

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