रांची। झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में शिक्षक नियुक्ति मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में नियोजन नीति को लेकर वृहद पीठ के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
इसको लेकर प्रेम रंजन की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया था कि जेएसएससी की ओर से परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर में गलतियां थी। लेकिन सुनवाई के बाद एकल पीठ ने मॉडल प्रश्न-उत्तर को गलत बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसके बाद प्रेम रंजन ने एकल पीठ के आदेश खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेएसएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत दिए थे। वहीं, मॉडल पेपर गलत होने की बात मानते जेएसएससी ने उसे समाप्त कर दिया और सभी अभ्यर्थियों को पूरे मार्क्स भी दे दिया, जो कि गलत है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि इस मामले में चयनित अभ्यर्थी रांची जिले से भी संबंधित है, जो नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिले से आते हैं। जबकि वृहद पीठ ने इस विज्ञापन से संबंधित अधिसूचित जिलों में हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इसके बाद अदालत ने वृहद पीठ के आदेश को मंगाने का निर्देश दिया।
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