Ranchi News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए 17 वर्ष के दो किशोरों को 20-20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पूर्व 19 दिसंबर को दोनों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के उपरांत यह निर्णय सुनाया गया। यह मामला सितंबर 2024 का है। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में संलिप्त कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इनमें से छह आरोपी 16 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिनके मामलों की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अलग से चल रही है।
वहीं, दो आरोपी जिनकी उम्र घटना के समय 16 से 18 वर्ष के बीच थी, उनके मामलों की सुनवाई चिल्ड्रेन केस के अंतर्गत पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत में की गई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को अदालत ने विश्वसनीय माना। सभी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अदालत ने दोनों किशोरों को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध समाज पर गहरा असर डालते हैं और ऐसे मामलों में सख्त दंड आवश्यक है।

