Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त सप्तम की अदालत ने हत्या मामले के दो आरोपियों प्रदीप साहू और कृष्णा साहू को जमानत देने से इनकार किया है। दोनों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात अदालत ने खारिज कर दी है। दोनों 2023 में दर्ज पिठोरिया थाना कांड संख्या के एक मामले में बीते 9 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है। कृष्णा साहू परियोजना केंद्र रातू में सहायक के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि 12 जून 2023 को उक्त दोनों के साथ 12 आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर दो भाईयों पर हमला किया।
जिसमें अशोक साहू की मौत इलाज के दौरान हो गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान एपीपी ने कहा कि आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध होती है। केस डायरी में यह दर्ज है कि आरोपी लाठी से लैस होकर गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा थे और मृतक को लगी चोटें गंभीर थीं, जिससे उसकी मृत्यु हुई। अदालत ने अपराध की गंभीरता, प्रत्यक्ष आरोप और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की हिरासत अवधि जमानत का आधार नहीं हो सकती। इस आधार पर दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

