Ranchi: झारखंड में माध्यमिक आचार्य (सेकंडरी टीचर) नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का हार्ड कॉपी में आवेदन स्वीकार करें।
आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना आवेदन जल्द से जल्द आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग को चार सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
उम्र सीमा को लेकर उठाया गया मुद्दा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नियुक्ति विज्ञापन में उम्र की गणना की तिथि 1 अगस्त 2025 रखी गई है, जबकि इसे घटाकर 1 अगस्त 2020 किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम कुमार पांडे एवं अन्य ने तर्क दिया कि यह नियुक्ति प्रक्रिया प्रथम बार आयोजित की जा रही है, इसलिए उम्र में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए।
अंतिम तिथि 27 जुलाई
अदालत ने यह भी जानना चाहा कि नियुक्ति विज्ञापन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। इस पर आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि 27 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

