Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में सातवीं जेपीएससी नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को निर्धारित की गई है।
इसको लेकर अदिति ईशा प्राची तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सातवीं जेपीएससी की नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। उन्होंने आवेदन दिया था और प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल हुईं।
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लेकिन उनका चयन नहीं किया गया जबकि उन्होंने अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को मौखिक रूप से बताया कि प्रार्थी ने अपने ओएमआर शीट को सही से भरा नहीं है। इसलिए उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
इस पर अदालत ने जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सातवीं जेपीएससी से जुड़े मामले में कुमारी कंचना की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से दावा किया गया कि उन्हें चयनित होने के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किया है, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है।