Ranchi: जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) ने झारखंड हाईकोर्ट में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसको लेकर हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया है। अब सुनवाई के बाद ही याचिका वापस ली जाएगी।
पिछले दिनों ही जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई त्रुटि नहीं है और सबकुछ विज्ञापन के अनुरूप किया गया है।
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लेकिन एकल पीठ ने सात जून को पेपर वन (हिंदी और अंग्रेजी) के क्वालिफाइंग मार्क्स को कुल मार्क्स में जोड़े जाने के गलत बताते हुए जेपीएससी को संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। महाधिवक्ता ने इस मामले में संशोधित रिजल्ट जारी करने और जेपीएससी के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की सलाह दी थी।
लेकिन जेपीएससी की ओर से लगभग दो माह बाद एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। इसी मामले में राज्य सरकार ने अपनी ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती नहीं दी थी।
बता दें कि जेपीएससी से पहले करीब सौ से अधिक चयनिक अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। उनका कहना है कि जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है।