Ranchi News: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली 363 याचिकाओं को झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को निष्पादित कर दिया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि इस मुद्दे से संबंधित एक मामला पहले से ही खंडपीठ के समक्ष लंबित है। खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से इन सभी याचिकाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अलग से सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि अपील याचिकाएं खंडपीठ में लंबित हैं, इसलिए उसके निर्णय के अनुसार ही आगे की स्थिति तय होगी।
एकल पीठ का पूर्व आदेश
इससे पहले 1 सितंबर को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश दिया था। अदालत ने आयोग को तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
सरकार और जेएसएससी की अपील:
एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध झारखंड सरकार और जेएसएससी ने खंडपीठ में अपील दायर की है।
अपील में कहा गया है कि: एकल पीठ का आदेश नियमों के अनुरूप नहीं है। मेरिट लिस्ट की जांच का आदेश उचित नहीं है। इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाए। जेएसएससी ने अपनी अपील में लगभग 50 बिंदु उठाए हैं। इनमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि कम अंक वाले उम्मीदवार चयनित हुए और अधिक अंक वालों को चयनित नहीं किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

