Ranchi: Town planner appointment case झारखंड हाईकोर्ट में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरानस सभी पक्षों की ओर से अपनी- अपनी बहस पूरी कर लगी गई। इसके बाद जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में स्वप्निल मयूरेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। इस परीक्षा में ऐसे 20 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) की रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी।
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लेकिन जेपीएससी ने प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि को बढ़ा दिया। ऐसा करने का अधिकार जेपीएससी के पास नहीं है। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवार और प्रिंस कुमार सिंह ने जेपीएससी नियुक्ति नियमावली 2002 को कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने का जेपीएससी के पास अधिकार है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि को बढ़ाई गई थी।
वहीं, यह नियुक्ति सभी नियमों के तहत की गई है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि प्रार्थी भी इस नियुक्ति में शामिल हुआ था। जब वह सफल नहीं हुआ तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।