Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आगामी टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के विभिन्न वेबसाइट और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों व स्थानीय केबल ऑपरेटरों की ओर से अनाधिकृत प्रसारण पर रोक लगा दी है। जस्टिस सी हरिशंकर की अदालत ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आइएसपी) को निर्देश दिया कि वे इन वेबसाइटों को अपने प्लेटफार्म पर अवैध रूप से प्रसारित करने से रोकें और केंद्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक निर्देश व अधिसूचनाएं जारी को कहा।
टोक्यो ओलंपिक का विशेष प्रसारक सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि रोक लगाने का अंतरिम आदेश 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। पीठ ने साथ ही पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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सोनी पिक्चर्स सोनी टेन नेटवर्क का मालिक है और उसका संचालन करता है। इसके तहत सोनी टेन-1, सोनी टेन-1 एचडी, सोनी टेन-2, सोनी टेन-3, सोनी टेन-2 एचडी, सोनी टेन-3 एचडी, सोनी ईएसपीएन, सोनी ईएसपीएन एचडी, सोनी सिक्स और सोनी सिक्स एचडी आदि शामिल है।
सोनी पिक्चर्स की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मल्होत्रा ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल ने टोक्यो ओलंपिक के प्रसारण का विशेष लाइसेंस हासिल किया है और वही राइट होल्डर ब्राडकास्टर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के साथ हुए समझौते के तहत सोनी पिक्चर्स को किसी भी मीडिया प्लेटफार्म पर खेलों को प्रसारित करने का विशेष अधिकार है।
उन्होंने पीठ को बताया कि 40 से अधिक वेबसाइटें और 30 से अधिक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल आपरेटरों ने कापीराइट अधिनियम का उल्लंघन कर पायरेटेड सामग्री को अवैध रूप से प्रसारित किया है। सोनी पिक्चर्स ने दलील दी कि इन वेबसाइटों और केबल टीवी आपरेटर आदतन ऐसा करते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी कुछ क्रिकेट मैचों के प्रसारण कर विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है।