Ranchi: Jarkhant High Court के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पद को भरने की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रेरा में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया चार माह में पूरी कर ली जाएगी। सरकार के जवाब को देखते हुए अदालत ने उक्त जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से झारखंड रेरा में अध्यक्ष एवं मेंबर के पद पर नियुक्ति से संबंधित एक समयावधि तय करने को कहा था। सरकार ने बताया था कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। कमेटी की कई बैठकें भी हुई है। रेरा में अध्यक्ष एवं मेंबर के रिक्त पद जल्द भर लिए जाएंगे। इस सबंध में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि झारखंड रेरा में कार्यवाहक अध्यक्ष के जरिए काम चलाया जा रहा है। झारखंड रेरा में छह जनवरी 2021 से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। रेरा में मेंबर का पद भी रिक्त है। जिससे 66 केस लंबित हैं। इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।