High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च शिक्षा सचिव, निदेशक विनोबा भावे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर 27 जून को हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। मीना कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले की पूर्व में दो बार सुनवाई हो चुकी है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी के सभी प्रकार के बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। लेकिन अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि यह याचिका वर्ष 2010 में दायर की गयी थी। वर्ष 2017 में प्रार्थी की मृत्यु हो गयी।
इसके बाद उनकी पत्नी इस मुकदमे को लड़ रही है। सरकार की ओर से यह कहना कि प्रार्थी बदल गया है इस कारण इस मामले में और समय चाहिए उचित नहीं है। अदालत ने सभी अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की।