मध्य प्रदेश की एक अदालत ने सेक्स के नाम पर वसूली गैंग चलाने वाले 6 लोगों को बड़ी सजा सुनाई है। अब इन 6 दोषियों को पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। अदालत ने जिन लोगों को सजा सुनाई है उनमें दो पुलिस वालों का नाम भी शामिल है। 12 साल पुराने मामले में एक महिला अभी फरार है।
इस मामले पर जज केएस बारिया ने आदेश देते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा किया गया अपराथ गंभीर प्रकृति का है। इसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने सभी आरोपियों को सेक्शन 147, 386, 120बी के तहत सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 3 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का है। 12 साल पहले एक स्थानीय बिजनेसमैन मनीष कुमार जैन ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। मनीष ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी अश्लील वीडियो और फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इसके बदले में 10 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि दोषियों ने उन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी भी दी थी। मनीष की शिकायत के बाद पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इन 11 आरोपियों में दो पुलिसवालों का नाम भी शामिल था। पुलिसवाले आरोपियों की मदद करने के दोषी पाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ कई सबूत और गवाह पेश किए गए। इस दौरान उन्हें दोषी पाया गया। इस मामले में अदालत ने एएसआई मेघराम श्रीनील, कॉन्स्टेबल निखलेश सिंह ठाकुर, कमलेश पटेल, लक्ष्मी, मनोज परस्ते और राजुल को दोषी पाया है। इन सभी को अदालत ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में एक महिला फरार चल रही है। फरार महिला का नाम रेशमा खान है जो रोशनी खान के नाम से भी जानी जाती है। वह पिछले 12 सालों से फरार चल रही है। इस मामले पर बात करते हुए सरकारी वकील ने बताया कि मध्य प्रदेश में यह पहली बार है जब सेक्स के नाम पर उगाही करने वालों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।