Ranchi: फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऑफ इंडिया से 6.23 करोड़ रुपए की राशि ऋण स्वीकृत करवा लेने के जुर्म में ढाई साल से अधिक समय से जेल में बंद आरोपी बोंगरा कुमार सिंह(59) को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी ओडिशा के मयूरभंज के बारीपदा थाना क्षेत्र के भंजपुर गांव निवासी है। आरोपी ने मुकेश शाह, संजय शाह और रविकांत प्रसाद ने बैंक ऑफ इंडिया, रामगढ़ शाखा से बेईमानी के इरादे से आपराधिक षडयंत्र कर दिसंबर 2016 से मई 2017 के बीच 6.23 करोड़ रुपए की राशि वाहन ऋण स्वीकृत करवा लिया था।
यह वाहन ऋण तेल टैंकरों की बॉडी के निर्माण के लिए गैर मौजूद फर्म मेसर्स सिद्धि विनायक इंटरप्राइजेज के खाते में स्थानांतरित की गई थी। ऋण लेने के बाद आरोपी ने किस्त का भुगतान नहीं किया। जिसके कारण ऋण एनपीए हो गया। इसके बाद सीबीआई ने 19 दिसंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी। सीबीआई ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर 30 जून 2022 को जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में ही है।