Terror Funding: झारखंड हाई कोर्ट से टेरर फंडिंग के आरोपी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमिटी के नक्सली बीरबल गंझू को सोमवार को जमानत मिल गयी। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की ने बेंच ने जमानत प्रदान की। बीरबल करीब चार साल से ज्यादा समय से जेल में है।
बता दें कि मगध-आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने वाली ट्रांसपोर्टिंग कम्पनी के संचालकों और टीपीसी के बीच सांठगांठ से लेवी वसूले जाने का एनआईए ने खुलासा किया था। चतरा जिला के टंडवा थाना में दर्ज केस को एनआईए ने टेकओवर करते हुए जांच की तो इसमें कई खुलासे हुए।
एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक, ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों के संचालक और टीपीसी के उग्रवादियों ने हाथ मिला लिया था। इस केस में टीपीसी उग्रवादी आक्रमण , विनोद गंझू, बीरबल गंझू, कोहराम , बिंदु गंझू, व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, सुदेश केडिया, महेश अग्रवाल समेत अन्य लोग आरोपी हैं।