Court News: अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शोषण करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सुमित कुमार को 21 जून को दोषी करार दिया था।
अभियुक्त ने जब शादी करने से इनकार किया तो पीड़िता ने बरियातू थाना में 2017 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि पीड़िता नर्स का काम करती थी। अभियुक्त सुनील इलाज के बहाने पीड़िता के घर आता रहता था। इसी क्रम में आरोपी ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई और दोनों के बीच दोस्ती हुई। जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गया।
एक दिन आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वह लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। शादी करने के नाम पर वह टाल मटोल करता रहा। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया है।