रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में उम्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने इस मामले में जेएसएससी के निर्णय को सही ठहराते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जेएसएससी ने उम्र की गणना सही की है।
इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। इसको लेकर अजय कुमार मंडल ने याचिका दाखिल की थी।
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सुनवाई के दौरान कहा गया कि देवघर जिले में भूगोल शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रार्थी ने आवेदन दिया था। लेकिन उम्र अधिक होने का हवाला देते हुए जेएसएससी ने आवेदन को रद कर दिया।
प्रार्थी ने कहा कि आयोग की ओर से उम्र की गणना सही तरीके से नहीं की गई है। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि उम्र की गणना सही है।
कहा गया कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही उम्र की गणना की गई है। ऐसे में प्रार्थी की याचिका को रद कर देना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।